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कुलभूषण जाधव का केस लड़ने को लेकर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों को चेताया

लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को कहा कि अगर कोई भी वकील भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जिसे पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है को अपनी सेवायें प्रदान करेगा तो बार एसोसिएशन वकील के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

Updated on: 14 Apr 2017, 05:15 PM

नई दिल्ली:

लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को किसी भी वकील को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का केस लड़ने की चेतावनी दी है। जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कथित तौर पर जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। 

बार एसोसिएशन के महासचिव अमर सईद राय ने शुक्रवार को बार काउंसिल की बैठक के बाद कहा, 'एलएचबीए ने भारतीय जासूस कुलभूषण का केस लड़ने वाले वकील की सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया है ।'

सईद राय ने कहा कि बार काउंसिल ने सरकार से कहा है कि जाधव के मामले में किसी भी प्रकार का विदेशी दबाव न झेलें। भारत ने जाधव को अपने बेटा कहा है और उसकी रिहाई के लिए पाकिस्तानी सरकार पर दबाव डाल रहा है।

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राय ने कहा, 'हम मांग करते हैं कि भारतीय जासूस जो पाकिस्तानियों के जीवन के साथ खेलने में शामिल है, उसे नहीं बचाना चाहिए और सरकार को उसकी फांसी सुनिश्चित करनी चाहिए।'

इस बीच, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले इस मामले में पाकिस्तान के विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस मीटिंग के दौरान बंबावले द्वारा जाधव तक राजनयिक पहुंच के मुद्दे को उठाने की उम्मीद है क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में भारत के 13 अनुरोधों को खारिज कर दिया है।

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