कोपर्डी रेप-मर्डर केस: फडणवीस ने कहा-फैसले से लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा
महाराष्ट्र के एक सेशन कोर्ट ने बुधवार (29 नवंबर) को कोपर्डी रेप एंड मर्डर केस के तीनों अपराधियों को सजा-ए-मौत सुनाई है।
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र के एक सेशन कोर्ट ने बुधवार (29 नवंबर) को कोपर्डी रेप एंड मर्डर केस के तीनों अपराधियों को सजा-ए-मौत सुनाई है। दोषियों के नाम जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भावल और नितिन भेलम हैं।
फैसला सुनाए जाने के बाद महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा है, 'इस केस ने महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था। इसलिए राज्य सरकार ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की ठानी और मशहूर एडवोकेट उज्ज्वल निकम को केस सौंपा।'
उन्होंने कहा, 'इस फैसले से लोगों का न्याय व्यवस्था में और अघीक विश्वास बढ़ेगा। अब किसी की ऐसी जघन्य अपराध करने की हिम्मत नहीं होगी।'
फडणवीस के अलावा राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रत्नाकर, शिवसेना की महिला नेता नीलम गोरहे, एनसीपी नेता अजीत पवार और विद्या चौहान और पुणे की महिला कार्यकर्ता तिरुपति देसाई ने इस फैसले का स्वागत किया।
और पढ़ेंः आईएसएल-4 : मुंबई ने गोवा को हराया, घर में खोला खाता
नौवीं कक्षा की छात्रा का शव अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में 13 जुलाई, 2016 को मिला था. बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बच्ची की हत्या करने से पहले उसके पूरे शरीर पर घाव कर दिए थे और उसके हाथ-पैर तोड़ दिये थे. घटना को लेकर मराठा समुदाय ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने पूरे प्रदेश में विरोध मार्च निकाले थे. अहमदनगर पुलिस ने इस संबंध में सात अक्तूबर को मामला दर्ज किया था।
और पढ़ेंः WATCH: अंपायर ने क्रिकेट मैदान पर लगाए जबरदस्त ठुमके, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
April Panchak Date 2024: अप्रैल में कब से कब तक लगेगा पंचक, जानें क्या करें क्या ना करें
-
Ramadan 2024: क्यों नहीं निकलते हैं कुछ लोग रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद से बाहर, जानें
-
Surya Grahan 2024: क्या भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण, जानें कब लगेगा अगला ग्रहण
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए