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कठुआ रेप-मर्डर केस में फांसी की उम्मीद थी, J&K सरकार को HC जाना चाहिए: राष्ट्रीय महिला आयोग

कठुआ मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, 'कठुआ रेप और हत्या केस में अपराधियों को फांसी की सजा उम्मीद कर रही थी

Updated on: 10 Jun 2019, 07:09 PM

नई दिल्ली:

कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या मामले में पठानकोट की विशेष अदालत ने छह दोषियों को सजा सुनाई है. इसमें तीन दोषियों को उम्र कैद वहीं तीन को 5-5 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है. कोर्ट के इस फैसले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, 'कठुआ रेप और हत्या केस में अपराधियों को फांसी की सजा उम्मीद कर रही थी. जम्मू-कश्मीर की सरकार को हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए.

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कठुआ रेप-मर्डर केस में आए फैसले के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कठुआ में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में कोर्ट द्वारा 6 लोगों को आरोपी मान लिया गया है ये वही बलात्कारी आरोपी हैं जिनके समर्थन में भाजपा के मंत्री रैली करने गये थे अब भाजपा को पूरे राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिये क्योंकि उन्होंने बलात्कारियों का साथ दिया.

पूर्व कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'पिछले साल कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में विशेष अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया है.

अजाज़ खान ने कहा, 'कठुआ-आसिफ़ा बलात्कार,हत्याकांड केस के वक़ील मुबीन फ़ारूक़ी की मेहनतों का भी शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए. दोनों ही वकीलों को बहुत बहुत मुबारकबाद एक ने लड़ाई की शुरूआत की और दूसरे ने अंजाम तक पहुंचाया.

बता दें कि कठुआ मामले में सांजी राम, दीपक खजूरिया, परवेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. वहीं, तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरेंद्र कुमार को पांच-पांच साल की सजा दी गई है.