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जस्टिस कर्णन ने CJI खेहर समेत सुप्रीम कोर्ट के सात जजों से मांगा 14 करोड़ हर्जाना, सीबीआई को दिया जांच का आदेश

जस्टिस कर्णन ने अपने स्यू मोटो फैसले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 20 मौजूदा जजों के खिलाफ जांच करके रिपोर्ट संसद को सौंपने का आदेश भी जारी किया है।

Updated on: 17 Mar 2017, 12:05 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और एवं छह अन्य वरिष्ठतम जजों के खिलाफ स्यू मोटो आर्डर जारी करने के लिए 14 करोड़ रुपये हर्जना देने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही जस्टिस कर्णन की सभी न्यायिक शक्तियां छीन ली है. कोर्ट की सात जजों की पीठ ने जस्टिस कर्णन के अवमानना के एक मामले में अदालत में न पेश होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।

जस्टिस कर्णन ने अपने स्यू मोटो फैसले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 20 मौजूदा जजों के खिलाफ जांच करके रिपोर्ट संसद को सौंपने का आदेश भी जारी किया है।

कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के खिलाफ 10 मार्च को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और उन्हें 31 मार्च तक अदालत में पेश करने के लिए कहा था। जस्टिस कर्णन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के दो समन की अनदेखी करते हुए अदालत में गैर-हाजिर रह थे।

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सभी न्यायिक शक्तियां छीन लिए जाने के बावजूद जस्टिस कर्णन ने बुधवार (15 मार्च) को ये आदेश जारी किया। गुरुवार (16 मार्च) को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत सात जजों की पीठ को इस बाबत एक पत्र भी भेजा।

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