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JNU कैंपस में नारेबाजी के मामले में आज कन्हैया समेत 10 लोगों के खिलाफ दाखिल होगी चार्जशीट

जांच रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पाया कि 9 फरवरी को कैंपस के अंदर कार्यक्रम का आयोजन के लिए अनुमति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी.

Updated on: 14 Jan 2019, 03:12 PM

नई दिल्ली:

लगभग तीन साल पहले जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी (JNU) कैंपस के अंदर छात्रों द्वारा नारेबाजी किए जाने के मामले की जांच पूरी हो चुकी है. जिसके बाद सोमवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की. बता दें कि इस मामले में छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सैयर उमर ख़ालिद और अनिर्बान भट्टचार्य समेत 10 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ केस चल रहा है.

वहीं कन्हैया कुमार ने चार्जशीट फाइल करने को लेकर कहा, 'अगर यह ख़बर सच है कि चार्जशीट फ़ाइल हो रही है तो मैं पुलिस और मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. चुनाव से ठीक पहले और घटना के तीन साल बाद चार्जशीट दाखिल करना दर्शाता है कि यह राजनीतिक रुप से प्रेरित होगा. मैं अपने देश की न्यायपालिका में विश्वास करता हूं.'

जांच रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पाया कि 9 फरवरी को कैंपस के अंदर कार्यक्रम का आयोजन के लिए अनुमति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी. बिना अनुमति के ही कन्हैया कुमार के नेतृ्तव में कैंपस के अंदर कार्यक्रम शुरू कर दिया था. इतना ही नहीं उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई और बताया गया कि आपके पास किसी तरह की गतिविधि करने का आदेश नहीं है.

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जिसके बाद चार्जशीट के अनुसार, 'ऐसा होने पर कन्हैया कुमार आगे आए और सुरक्षा अधिकारी के साथ बहस करने लगे और इसके बाद भीड़ में मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी.'