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लालू की बढ़ी मुश्किलें, रांची हाई कोर्ट से जमानत याचिका रद्द, अब जाना होगा फिर जेल

लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। खराब स्वास्थ्य की वजह जमानत पर जेल से बाहर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को कोर्ट ने और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

Updated on: 24 Aug 2018, 03:03 PM

नई दिल्ली:

लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। खराब स्वास्थ्य की वजह जमानत पर जेल से बाहर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को कोर्ट ने और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब लालू यादव को 30 अगस्त तक हर हालत में कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। लालू यादव चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी पाये जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद थे। 

लालू यादव के वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमात अवधि को तीन महीने बढ़ाने का आग्रह किया था। जज अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू के वकील के पक्ष को दरकिनार करते हुए अदालत ने उनकी जमानत बढ़ाने की अपील को ठुकरा दिया इन दिनों मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में लालू यादव का इलाज चल रहा है। अब लालू यादव का इलाज रांची के ही रिम्स अस्पताल में किया जाएगा।

बता दें कि जेल में बंद हाई कोर्ट ने लालू यादव की जमानत अवधि को मेडिकल ग्राउंड बढ़ा दिया था। इससे पहले हाई कोर्ट ने लालू यादव के जमानत को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ाया था।

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झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को इलाज के लिए 11 मई को छह सप्ताह की अस्थाई जमानत दी थी। लालू यादव को बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की शादी में शामिल होने के लिए भी तीन दिन की पैरोल भी मिली थी।

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लालू यादव चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद 23 दिसंबर, 2017 से वह कारावास की सजा भुगत रहे हैं। लालू को 2013 के बाद चारा घोटाले के चार मामलों में दोषी करार दिया गया है। दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 14 साल कारावास की सजा सुनाई थी।

करोड़ों रुपये का चारा घोटाला लालू यादव के बिहार के मुख्यमंत्री रहने के दौरान 1990 के दशक में सामने आया था। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था।