जेट एयरवेज हाईजैक मामला: दोषी बिरजू सल्ला को उम्रकैद के साथ 5 करोड़ रुपए का जुर्माना
जेट एयरवेज प्लेन हाईजैक केस का फैसला एनआईए कोर्ट ने सुना दी है. इस मामले में दोषी पाए गए बिरजू किशोर सल्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
नई दिल्ली:
जेट एयरवेज प्लेन हाईजैक केस का फैसला एनआईए कोर्ट ने सुना दी है. इस मामले में दोषी पाए गए बिरजू किशोर सल्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. एनआईए कोर्ट ने एंटी हाईजैकिंग 2016 के अलग-अलग प्रावधानों के उल्लंघन मामले में उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. 5 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि में से, प्रत्येक पायलट को 1 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा, प्रत्येक एयर होस्टेस को 50,000 और प्रत्येक यात्री को 25,000 हजार रुपया मिलेगा.
Jet Airways Aircraft Hijacking Case of October 30, 2017: Out of the fine amount of Rs 5 crore, each pilot will get compensation of Rs 1 lakh, each air hostess will get Rs. 50,000 and each passenger will be paid Rs. 25,000. https://t.co/C17ixvG6QF
— ANI (@ANI) June 11, 2019
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बता दें कि जेट एयरवेज विमान को 30 अक्टूबर, 2017 को बिरजू सल्ला ने अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड को दिल्ली से मुंबई बुलाने के लिए साजिश रची थी. सल्ला ने जेट एयरवेज की मुंबई-दिल्ली उड़ान के टॉयलेट में बम होने की एक चिट्ठी रखी थी. उसे लगा था कि इसके बाद जेट एयरवेज की उड़ाने बंद हो जाएगी और दिल्ली में काम कर रही उसकी गर्लफ्रेंड वापस मुंबई आ जाएगी. सल्ला को कड़े प्लेन एंटी-हाईजैक कानून के तहत पकड़ा गया था.
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