सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पर सुनवाई आज, घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आर्टिकल 35A पर आज सुनवाई होगी. इसे लेकर वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आर्टिकल 35A पर सुनवाई होगी. ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार अनुच्छेद 35A को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर मोदी सरकार 35A को अंसवैधानिक बता सकती है. सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि बिना संसद की मंज़ूरी के 35A का प्रावधान किया गया था इसलिए यह असंवैधानिक है. सोमवार को सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने अलगाववादियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की. शनिवार को 150 लोगों को हिरासत में लिया गया. हिरासत में लिए गए लोगों में मुख्य रूप से जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर के प्रमुख अब्दुल हमीद फैयाज सहित इसके सदस्य भी शामिल हैं. घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किये गए है. कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां घाटी में भेजी गयी है.
क्या है धारा ?
राष्ट्रपति के आदेश के बाद 14 मई 1954 को धारा 35ए प्रकाश में आया था. इस धारा के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के नागरिकों और उनके विशेषाधिकार को परिभाषित करने की शक्ति मिली थी. यह अनुच्छेद 14 मई 1954 से जम्मू-कश्मीर में लागू है. तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश पर यह अनुच्छेद पारित हुआ था. सर्वोच्च न्यायालय में इस आर्टिकल की वैधता को चुनौती दी गई है. याचिका में आर्टिकल को रद्द करने की मांग की गई है.
धारा को निरस्त करने की क्यों उठ रही मांग
इस धारा को निरस्त करने की मांग करने वालों का कहना है कि धारा 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे संविधान में नहीं जोड़ा गया था. अनुच्छेद 35A , धारा 370 का ही हिस्सा है. इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बन सकता है.
14 साल बाद BSF की तैनाती
केंद्र सरकार ने श्रीनगर में 14 साल बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को तैनात किया है. अधिकारियों ने यहां कहा कि बीएसएफ 14 साल के बाद घाटी में वापस बुलाई गई है. उन्होंने कहा कि बीएसएफ को 2016 में हुई अशांति के समय अस्थायी तौर पर एक हफ्ते के लिए कश्मीर में तैनात किया गया था, लेकिन उसे तुरंत वहां से हटा लिया गया था.
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पुंछ में धारा 144 लागू
पूंछ में धारा 144 को लागू कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को घाटी में कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे.
अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को राज्य के लोगों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की. अलगाववादियों पर सरकार की व्यापक कार्रवाई किये जाने से घाटी में तनाव बढ़ गया. सोशल मीडिया पर युद्द के वायरल मैसेज वायरल हो रहे है जिसके बाद लोग जरूरी सामान इकठ्ठा करने लगे हैं और पेट्रोल खरीद रहे है. इसके मद्देजर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर नहीं ध्यान देने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आगामी लोकसभा चुनावों से जुड़ी है.
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