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इशरत जहां एनकाउंटर केस: सीबीआई कोर्ट ने दो आईबी अधिकारियों को भेजा समन

इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को दो इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा समन भेजा है।

Updated on: 31 Mar 2018, 05:31 PM

नई दिल्ली:

इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को दो इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा समन भेजा है।

स्पेशल सीबीआई जज जेबी पांड्या ने निचली अदालत के आदेश पर सेंट्रल इंटेलिजेंस के दो अधिकारियों राजीव वानखेड़े और टी एस मित्तल को समन भेजा है। दोनों अधिकारियों पर साल 2004 में इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा था।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अन्य दो आईबी अधिकारियों- विशेष निर्देशक राजिंदर कुमार और अधिकारी एम एस सिन्हा को समन जारी किया था लेकिन उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में उनसे चुनौती नहीं ली थी।

सीबीआई के वकील आर सी कोडेकर ने कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत का आदेश सभी चार आईबी अधिकारियों पर लागू होता है या नहीं, यह आदेश की कॉपी प्राप्त होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

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वानखेड़े और मित्तल ने समन को चुनौती देते हुए सीबीआई अदालत से कहा था कि वे ठीक नहीं थे, क्योंकि अदालत ने सीबीआई के आरोप पत्र को संज्ञान में नहीं लिया था।

उन्होंने दावा किया था कि कोई समन जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि केंद्र सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आवश्यक अभियोजन पक्ष के लिए मंजूरी नहीं दी।

आपको बता दें कि सीबीआई ने इन सभी पर मुंबई की 19 साल की लड़की इशरत जहां और उसके दोस्त जावेद शेख उर्फ प्रनेश पिल्लई और दो पाकिस्तानी नागरिकों की कथिततौर पर अपहरण, साजिश और हत्या का आरोप लगाया था और इशरत जहां और तीन लोग को 2004 में फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया था।

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