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IRCTC टेंडर मामला: कोर्ट ने कार्रवाई की मंजूरी के लिए CBI को एक महीने का समय और दिया

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाला मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर संबंधित अधिकारियों से मंजूरी के लिए सीबीआई को एक महीने का और समय दिया है।

Updated on: 01 Jun 2018, 02:16 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाला मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर संबंधित अधिकारियों से मंजूरी के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एक महीने का और समय दिया है।

साल 2006 के इस मामले में सीबीआई पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पहले ही चार्जशीट फाइल कर चुकी है, जिसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है।

कोर्ट ने रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य और आईआरसीटीसी के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर वी के अग्रवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए सीबीआई को निर्देश दिया है।

इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है।

क्या है मामला:

रांची और पुरी में होटल के डेवेलपमेंट, मेंटनेंस और ऑपरेशन का ठेका दिए जाने के मामले में हुई कथित अनियमितता को लेकर जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने 2006 में रांची और पुरी के होटलों के टेंडर दिए जाने के मामले में हुई कथित अनियमितता को लेकर तत्कालीन रेलवे मंत्री, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

इसके अलावा सीबीआई ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सरला गुप्ता (आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी), विजय कोचर और विनय कोचर के अलावा आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पी के गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था।

सीबीआई के मुताबिक 2006 में रांची और पुरी के बीएनआर होटलों के विकास, रखरखाव और संचालन के लिए टेंडर में कथित अनियमितता पाए जाने के संबंध में यह मामला दर्ज किया गया था। यह टेंडर निजी सुजाता होटल्स को दिए गए थे।

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