logo-image

सुप्रीम कोर्ट का संकेत, कार्ति चिदंबरम जा सकेंगे विदेश

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान CBI की तरफ से सीलबंद लिफाफे में कार्ति के खिलाफ पेश सबूतों को खोला। कोर्ट ने संकेत दिए कि इसमें कार्ति के 6 बैंक खातों का जिक्र है।

Updated on: 09 Nov 2017, 11:23 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को सशर्त विदेश जाने की इजाजत देने पर सीबीआई से मांगा जवाब
  • मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को, कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे को भी खोला

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को चार या पांच दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है। कार्ति चिदंबरम ने अपनी बेटी को कैम्ब्रिज में दाखिला दिलवाने के लिए शीर्ष अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।

जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविल्कर और जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ से कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति देने की मांग पर अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से सीबीआई से निर्देश लेने को कहा कि क्या एजेंसी का इरादा अदालत को दिखाए गए कागजातों की मजबूती के हिसाब से कार्ति चिदंबरम से आगे भी पूछताछ का है।

यह भी पढ़ें: RBI चलाएगा जागरूकता अभियान, ग्राहकों को देगा निवेश संबंधी जानकारी

कार्ति चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने खंडपीठ से कहा कि उनका मुवक्किल किसी बात से डर नहीं रहा है और एजेंसी के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने पर लगाई गई रोक को चुनौती दी गई है।

एजेंसी आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा दी मंजूरी में अनियमितता की जांच कर रही है। इसे तब दिया गया था जब यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) की सरकार थी और पी. चिदंबरम वित्तमंत्री थे।

यह भी पढ़ें: ऑड-ईवन: दिल्ली में 13 से 17 नवम्बर के बीच फिर लागू होगा नियम, दोपहिया और CNG गाड़ियों को छूट