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INX मीडिया केस : कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से दो दिन में जवाब देने को कहा है।

Updated on: 13 Mar 2018, 04:11 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से दो दिन में जवाब देने को कहा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस इंदरमीत कौर ने वजह का खुलासा न करते हुए केस से खुद को अलग कर लिया था।

जमानत याचिका की सुनवाई कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरि शंकर बेंच ने की।

कार्ति के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि वो ट्रायल कोर्ट में लंबित जमानत अर्जी को वापिस ले रहे है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को दो दिन के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कार्ति के मां-पिता और वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम और नलिनी चिदंबरम कोर्ट रूम में मौजूद थे। 

इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

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