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कार्ति चिदंबरम की विदेश यात्रा फिर टली, जवाब के लिए CBI ने मांगा सुप्रीम कोर्ट से समय

आईएनएक्स मीडिया केस में फंसे पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के विदेश यात्रा पर जाने के मामले में लगाई याचिका पर सीबीआई ने जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है।

Updated on: 16 Nov 2017, 01:00 PM

New Delhi:

आईएनएक्स मीडिया केस में फंसे पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के विदेश यात्रा पर जाने के मामले में लगाई याचिका पर सीबीआई ने जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है। 

सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सीबीआई से आज शाम तक ही जवाब देने को कहा है।

दरअसल कार्ति चिदंबरम ने जरूरी काम के चलते कोर्ट से विदेश यात्रा पर जाने की मांग की थी। इस दौरान उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें अपने अपनी बेटी का एडमिशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में करवाना है।

सीबीआई ने कहा था कि कार्ति इस दौरान केस से संबंधित सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उन्हें विदेश जाने की परमीशन नहीं दी जानी चाहिए। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कुछ शर्तों के साथ कार्ति को विदेश जाने की परमीशन दी जा सकती है।

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इसी सवाल पर जवाब देने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से और समय की मांग की है। सीबीआई ने सोमवार तक सुनवाई बढ़ाने के लिए कहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आज शाम तक ही जवाब देने को कहा है।

क्या है मामला

पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम पर पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के मुंबई के मीडिया समूह आइएनएक्स को नियमों को ताक पर रखकर विदेशी फंड मुहैया कराने का आरोप है। दरअसल, कार्ती चिदंबरम पर 3.5 करोड़ रुपये एफआईपीबी मंजूरी के लिए लेने का आरोप है।

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मामले की प्राथमिकी में पी चिदंबरम का नाम नहीं है, हालांकि यह कहा जाता है कि उन्होंने एफआईपीबी की 18 मई 2007 की बैठक में कंपनी में 4.62 करोड़ रुपये के विदेश प्रत्यक्ष निवेश के लिए एफआईपीबी मंजूरी दी थी।