रेलवे ने बदले नियम, अब रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों को मिलेगा दोगुना मुआवज़ा
दुर्घटना होने पर रेलवे यात्रियों को दिए जाने वाले मुआवज़े को दोगुना करने का फैसला लिया है। इसके लिये रेलवे बोर्ड ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
नई दिल्ली:
दुर्घटना होने पर रेलवे यात्रियों को दिए जाने वाले मुआवज़े को दोगुना करने का फैसला लिया है। इसके लिये रेलवे बोर्ड ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
अभी तक रेल दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिवार वालों को चार लाख रुपये का मुआवज़ा मिलता था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार यह मुआवज़ा बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है। नए नियम एक जनवरी 2017 से लागू हो जाएंगे।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी रेलवे को मुआवजा राशि को बढाए जाने पर विचार करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को ध्यान में रखकर रेलवे ने यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेलवे को मुआवजा राशि में संशोधन पर विचार करना चाहिए।
रेलवे ने इस बढ़ोतरी के लिए मुआवज़ा देने के नियमों में संशोधन भी किया है। रेलवे की तरफ से जारी किये गए नोटिफिकेशन में रेलवे दुर्घटना और अनपेक्षित घटना मुआवजा संशोधन 2016 के उप नियम में संशोधन किया है। जिसके अनुसार मुआवजे की राशि चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दी गई है। लेकिन रेलवे ने यह भी कहा है कि मुआवजे से जुड़े अन्य नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रेलवे ने कहा है कि मुआवजा उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जो जिनके पास वैध टिकट हो।
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