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वित्त मंत्रालय ने 28 फरवरी तक बैंकों को सभी खाताधारकों से उनके पैन नंबर या फॉर्म 60 लेने का अादेश दिया है

आयकर विभाग का ये क़दम कालेधन को रोकने में मददगार साबित होगा।

Updated on: 08 Jan 2017, 05:19 PM

नई दिल्ली:

सरकार ने सभी बैंकों को 28 फरवरी तक खाताधारकों से पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड या फॉर्म 60 मांगने का आदेश दिया है। कालेधन और संदिग्ध लेन-देन की निगरानी के लिए केंद्र ने बैंकों से सभी खातों को पैन कार्ड से जोड़ने का आदेश दिया है। 

बैंक काफी समय से इसे लेकर कैंपेन चला रहे थे लेकिन इसके बावजूद कई खाताधारकों ने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को पैन नंबर या फॉर्म 60 से नहीं जोड़ा है। इससे पहले आयकर विभाग ने भी सभी बैंकों को नोटिस जारी करते हुए 28 फरवरी तक अपने सभी अकाउंट होल्डर्स से पैन कार्ड जमा करवाने को कहा था।  

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हालांकि इस अधिसूचना में यह नहीं बताया गया है कि 28 फरवरी तक अगर आप पैन या फॉर्म 60 नहीं देतें हैं तो क्या होगा ? माना जा रहा है कि निर्देश नहीं माने जाने पर बैंक खाताधारक के लेन-देन पर रोक लगा देगा।

आम तौर पर बैंकों में 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम जमा करने या लेन-देन करने पर पैन कार्ड देना पड़ता है। इसके अलावा आयकर विभाग के नए नियम के मुताबिक बैंक और डाकघरों को 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर के बीच बचत खाते में ढ़ाई लाख रुपये या उससे ज्यादा की जमा के बारे में 15 जनवरी तक जानकारी भी देनी होगी।

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वहीं चालू खाते में इस दौरान साढ़े 12 लाख रुपये या उससे ज्यादा की रकम जमा किए जाने की सूरत में जानकारी साझा करनी होगी। आईटी विभाग ने इस तरह के तमाम खातों में एक अप्रैल से 9 नवम्बर तक जमा कराई गई रकम का ब्यौरा भी मांगा है जिसे 31 जनवरी तक जमा कराना होगा।