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इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में डीजी वंजारा और अमीन आरोप मुक्त, कोर्ट ने किया बरी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को इशरत जहां मुठभेड़ मामले में गुजरात पुलिस अधिकारियों डीजी वंजारा और एनके अमीन को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया.

Updated on: 02 May 2019, 04:28 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को इशरत जहां मुठभेड़ मामले में गुजरात पुलिस अधिकारियों डीजी वंजारा और एनके अमीन को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया. अदालत ने यह फैसला तब लिया, जब गुजरात सरकार ने इन सभी पर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

बता दें कि जून 2004 में, मुंबई निवासी इशरत जहां (19), उसका मित्र जावेद उर्फ प्राणेश और पाकिस्तानी मूल के जीशान जौहर और अमजद अली राणा को पूर्व आईजी वंजारा की टीम ने अहमदाबाद के बाहरी इलाके में मार गिराया था.

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इशरत जहां और उसके मित्रों को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के मिशन पर आने वाले आतंकवादी करार दिया गया था. हालांकि बाद में सीबीआई ने अपनी जांच में निष्कर्ष निकाला था कि यह फर्जी मुठभेड़ थी.

वंजारा के वकील ने दावा किया था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोपपत्र मनगढ़ंत हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी के खिलाफ वाद दायर करने लायक पर्याप्त सबूत नहीं हैं.