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Hyderabad Twin Blasts case 2007 : ओवैसी ने कहा, न्याय अभी नहीं हुआ है

2007 में हुए हैदराबाद बम धमाकों के मामले में यहां की एक अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दो आरोपियों को जहां बरी कर दिया है वहीं दो आरोपी दोषी ठहराए गए हैं।

Updated on: 04 Sep 2018, 04:47 PM

नई दिल्ली:

2007 में हुए हैदराबाद बम धमाकों के मामले में यहां की एक अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दो आरोपियों को जहां बरी कर दिया है वहीं दो आरोपी दोषी ठहराए गए हैं। इस फैसले को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह हैदराबाद के लिए बहुत दुखद घटना थी। बरी किए गए आरोपियों के वकील सतार से बात किया हूं उनका मानना है कि सभी सबूत परिस्थितिवादी थे। विस्फोट के 1.5 साल बाद गवाह पाए गए। मुझे लगता है कि न्याय अभी तक नहीं किया गया है।'

बता दें कि आज यानी मंगलवार को हैदराबाद बम धमाकों में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया है और दो आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। फिलहाल इनकी सजा पर फैसला आना बाकी है। दोषियों के नाम अनीक शफीक सईद और इस्माइल चौधरी हैं।

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11 साल पहले हैदराबाद में गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में हुए दोहरे बम धमाकों में 42 लोगों की मौत हो गयी थी और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहला बम धमाका लुम्बिनी पार्क में हुआ था और इसकी खबर लोगों तक पहुंचती उसके पहले ही करीब 7:30 बजे दूसरा धमाका गोकुल चाट के पास हुआ।

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