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रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख, अगर आप चूक गए हैं तो अपनायें ये तरीका

डेडलाइन खत्म होने के बाद आप कब और कैसे अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

Updated on: 05 Aug 2017, 09:21 PM

नई दिल्ली:

शनिवार यानि की 5 अगस्त को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी। सरकार पहले ही इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त तक कर चुकी थी।

इसलिए अगर अब तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो अब आपको इसके लिए और मौका नहीं मिलेगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि डेडलाइन खत्म होने के बाद आप कब और कैसे अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

1. तय समय सीमा के अंदर जहां इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 (1) तहत रिटर्न भरा जाता है वहीं डेडलाइन खत्म होने के बाद 139 (4) के जरिए रिटर्न फाइल की जा सकती है।

2. डेडलाइन खत्म होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास एक साल का वक्त होगा। आप समय सीमा खत्म होने के बाद 31 मार्च 2018 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ पैसे बतौर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

3. अगर अडवांस टैक्स या टीडीएस कटने के बाद भी आप पर टैक्स बाकी है तो आपको हर महीने 1 फीसदी के दर से जुर्माना देना होगा।

4. अपने लिए सही आईटीआर का चुनाव अपने कमाई के स्त्रोत के लिहाज से कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर आकलन वर्ष के लिए नए आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई कर सकता है।

5. एसेसमेंट इयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन होने की वजह से आयकर विभाग के फील्ड कार्यालय आज आधी रात तक खुले रहेंगे।

वित्त वर्ष 2016-17 के स्लैब के हिसाब से आयकर छूट की सीमा 60 साल से कम के पुरुषों और महिलाओं के लिए 2.5 लाख रुपये है। अगर इससे ज्यादा इनकम है तो आपको टैक्स फाइल करना होगा।

60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये है। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजर्गों के लिए 5 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री किया गया है।

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