SC के फैसले के बाद ऐसे Delete करें Bank और ई-वॉलेट में Aadhaar से जुड़ी जानकारी
अगर आपने पेटीएम में अपने आधार को लिंक करवाया है और उसे डी-लिंक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पेटीएम कस्टमर केयर पर बात करके भी डी-लिंक करवा सकते हैं.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार कार्ड को लेकर अपना फैसला सुनाया. कोर्ट के फैसले के बाद बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और स्कूल में एडमिशन के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. कोर्ट के इस फैसले के बाद पेटीएम अकाउंट या अन्य किसी मोबाइल वॉलेट के लिए भी आधार की अनिवार्य खत्म हो गई है. अब लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि जिन लोगों ने पहले ही इन कंपनियों के साथ आधार को लिंक करवा लिया उसे डी लिंक कैसे करें?
अगर आपने पेटीएम में अपने आधार को लिंक करवाया है और उसे डी-लिंक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पेटीएम कस्टमर केयर पर बात करके भी डी-लिंक करवा सकते हैं.
पेटीएम से कैसे करें आधार डी-लिंक?
1. इसके लिए आपको पेटीएम के कस्टमर केयर (01204456456) पर कॉल करनी होगी.
2. जवाब में वो आपसे आधार कार्ड का एक स्कैन कॉपी की मांग करेगा.
3. यह कॉपी आपकी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए मांगा जाएगा.
4. इसके बाद आपको 72 घंटे के अंदर आधार डी-लिंक का ईमेल प्राप्त हो जाएग.
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बैंक अकाउंट से आधार डी-लिंक
1. सबसे पहले आपको इसके लिए होम ब्रांच में जाना होगा.
2. वहां जाकर आधार डी-लिंक करने वाला फॉर्म भरकर ब्रांच में जमा कर दें.
3. फॉर्म जमा करने के 48 घंटे बाद आपके अकाउंट से आधार डी-लिंक हो जाएगा.
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मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से आधार की डी-लिंकिंग
अभी तक मोबाइल कंपनियों ने आधार को डि-लिंक करने का ऑप्शन नहीं दिया है. माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में वो डि-लिंक करने की सुविधा प्रदान कर दें.
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