ममता बनर्जी को झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीख बदलने का दिया निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को तगड़ा झटका देते हुए राज्य चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों को बदलने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली:
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को तगड़ा झटका देते हुए राज्य चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों को बदलने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि वो नई तारीखों के लिये अधिसूचना जारी करे।
जस्टिस सुब्रत तालुकदार ने बीजेपी, सीपीएम और दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई के मद्देनज़र पोल पैनल को कहा कि नामांकन दाखिल करने के लिये नई अधिसूचना जारी करे।
कोर्ट ने कहा आयोग को कहा कि वो पंचायत चुनावों की तारीख और कार्यक्रम को फिर से तय करे और उसके अनुसार ही चुनाव कराए।
बंगाल में पंचायत चुनाव 1 मई से 5 मई के बीच तीन चरणों में होने हैं और परिणामों की घोषणा 8 मई को होनी है।
नामांकन की प्रक्रिया 9 अप्रैल को पूरी हो गई थी लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे एक दिन के लिये बढ़ा दिया था। विपक्षी दलों का आरोप था कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन नहीं भरने दिया जा रहा है।
और पढ़ें: नरोदा पाटिया दंगा: माया बरी, बजरंगी की सजा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी की गई अधिसूचना को राज्य चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल की सुबह को वापस ले लिया था। जिसके बाद बीजेपी ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को कलकत्ता हाई कोर्ट जाने के लिये कहा। बीजेपी की याचिका पर कोर्ट ने 12 अप्रैल को चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
बीजेपी के अलावा सीपीएम, कांग्रेस पीडीएस और दूसरे दलों ने भी याचिका दायर की थी।
और पढ़ें: महाभियोग को राजनीतिक हथियार बनाकर डराने की कोशिश: जेटली
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Maa Lakshmi Puja For Promotion: अटक गया है प्रमोशन? आज से ऐसे शुरू करें मां लक्ष्मी की पूजा
-
Guru Gochar 2024: 1 मई के बाद इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, पैसों से बृहस्पति देव भर देंगे इनकी झोली
-
Mulank 8 Numerology 2024: क्या आपका मूलांक 8 है? जानें मई के महीने में कैसा रहेगा आपका करियर
-
Hinduism Future: पूरी दुनिया पर लहरायगा हिंदू धर्म का पताका, क्या है सनातन धर्म की भविष्यवाणी