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गोधरा ट्रेन आगजनी पर सोमवार को आएगा हाई कोर्ट का फैसला, हादसे के बाद पूरे राज्य में भड़क उठा था दंगा

गुजरात हाई कोर्ट गोधरा ट्रेन हादसे को लेकर सोमवार को फैसला सुनाएगा। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा ट्रेन स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 59 कारसेवक मारे गए थे।

Updated on: 07 Oct 2017, 08:05 PM

highlights

  • गुजरात हाई कोर्ट गोधरा ट्रेन हादसे को लेकर सोमवार को फैसला सुनाएगा
  • 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगा दी गई थी
  • गोधरा आगजनी में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या से लौट रहे कुल 59 कारसेवक मारे गए थे

नई दिल्ली:

गुजरात हाई कोर्ट गोधरा ट्रेन हादसे को लेकर सोमवार को फैसला सुनाएगा।

27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा ट्रेन स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 59 कारसेवक मारे गए थे।

सभी कारसेवक अयोध्या से लौट रहे थे।

इस हादसे के बाद पूरे राज्य में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था, जिसमें करीब 800 मुस्लिम और 250 से अधिक हिंदू मारे गए थे। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर हिंदुओं और मुसलमानों को विस्थापित होना पड़ा था।

घटना के करीब 15 साल बाद भी इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है कि गोधरा स्टेशन पर किन लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस की बोगियों में आग लगाई थी।

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गुजरात सरकार ने इस मामले की जांच के लिए गुजरात हाई कोर्ट के जज के जी शाह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। हालांकि शाह की मोदी से कथित नजदीकी को लेकर हुई आलोचना के बाद राज्य सरकार ने इस आयोग को दो सदस्यीय बनाने का फैसला लिया।

राज्य सरकार ने इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के जज जी टी नानावती को शामिल किया, जो इसके चेयरमैन बने। जांच आयोग ने 18 नवंबर 2014 को इस मामले की फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।

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