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गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, फेसबुक के जरिए होने वाली शादियों का टूटना तय

सोशल मीडिया यूजर्स के लिए 'लाइफ लाइन' बन चुके फेसबुक आज कल लाइफ पार्टनर बनाने में भी काफी काम आ रहा है। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि फेसबुक के जरिये होने वाली शादी का 'विफल होना तय' है।

Updated on: 27 Jan 2018, 05:38 AM

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया यूजर्स के लिए 'लाइफ लाइन' बन चुके फेसबुक आज कल लाइफ पार्टनर बनाने में भी काफी काम आ रहा है। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि फेसबुक के जरिये होने वाली शादी का 'विफल होना तय' है।

हाईकोर्ट के जज जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने 24 जनवरी को घरेलू हिंसा के एक मामले का निस्तारण करते हुए कहा, 'यह फेसबुक पर निर्धारित आधुनिक शादियों में से एक है, जिसका विफल होना तय है।'

घरेलू हिंसा के मामले में राजकोट की फैंसी शाह ने अपने पति जयदीप शाह और अपने सास-ससुर पर दहेज के लिये उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

जस्टिस पर्दीवाला ने कहा, 'उनकी शादी हुई और दो महीने के भीतर उनके वैवाहिक जीवन में समस्या आने लगी। मैं इस तथ्य पर गौर करूंगा कि पक्षों ने मामले का समाधान करने का प्रयास किया। हालांकि समझौता नहीं हुआ।'

आपको बता दें कि नवसारी के जयदीप इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान 2011 में फेसबुक के माध्यम से फैंसी से संपर्क में आये थे। करीब चार साल के रिलेशनशीप के बाद फरवरी 2015 में जयदीप और फैंसी ने माता-पिता की सहमति से शादी रचा ली। हालांकि शादी के मात्र दो महीने के भीतर कलह की बात सामने आने लगी।

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नाराज फैंसी ने जयदीप, उसके भाई पीयूष और ससुर के खिलाफ दहेज और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। जिसके बाद जयदीप और परिवारवालों ने हाईकोर्ट का रुख किया।

जिसपर जस्टिस पर्दीवाला ने दंपती को सलाह दी कि वह तलाक के फैसले पर विचार करें और आगे बढ़ें। उन्होंने कहा, 'मैं अभी भी इसी मत का हूं कि पार्टियों को निपटारे की संभावना की तलाश करनी चाहिए और सहमति के साथ विवाह को समाप्त करना चाहिए। दोनों पक्ष युवा हैं एक बार शादी खत्म हो जाए तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं।'

मामले में आरोप मुख्य रूप से पति के खिलाफ थे, जस्टिस ने ससुराल वालों के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने जयदीप को कोई राहत नहीं दी और आदेश दिया कि उनके खिलाफ जांच कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।

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