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GST से आम जनता को मिलेगा फायदा लेकिन शुरुआती दिनों में होगी दिक्कत: विशेषज्ञ

जीएसटी लोगों की जरूरत से जुड़ी 80 फीसदी से अधिक वस्तुओं को 18 फीसदी के कर दायरे में रखा गया है।

Updated on: 01 Jul 2017, 07:10 PM

highlights

  • जीएसटी से शुरुआती दिनों में होगी दिक्कत: टैक्स विशेषज्ञ
  • आम लोगों को जीएसटी का मिलेगा फायदा:  टैक्स विशेषज्ञ

नई दिल्ली:

1 जुलाई से लागू हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से आम उपभोक्ताओं को फायदा होने जा रहा है। दरअसल आम लोगों की जरूरत से जुड़ी 80 फीसदी से अधिक वस्तुओं को 18 फीसदी के कर दायरे में रखा गया है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो एसएमई को टेक्नोलॉजी से जुड़ी दिक्ततों को दूर करना होगा।

केपीएमजी इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स के पार्टनर और हेड सचिन मेनन ने कहा, '80 फीसदी से अधिक गुड्स 12 फीसदी और 18 फीसदी के बीच है और इससे आने वाले समय में कीमतों में गिरावट आएगी। जीएसटी से उपभोक्ताओं की खरीदारी क्षमता में बढ़ोतरी होगी और इससे मांग में बढ़ोतरी होगी।' जीएसटी के लागू होने से उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स और वैट खत्म हो जाएंगे।

हालांकि माना जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद शुरुआती समय में कंपनियों को आईटी सिस्टम के इस्तेमाल और हर दिन बीलिंग में टैक्स से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ेगा। आशंका जताई जा रही है कि अभी जीएसटी के लागू होने के बाद आने वाले कुछ महीने में हर उद्योग को टैक्स से जुड़े इस कानून में बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

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अप्रत्यक्ष कर मामले के विशेषज्ञ राजीव दिमारी ने कहा, 'जीएसटी को लेकर अभी कारोबारियों में स्थिति साफ नहीं है कि आखिरकार उन्हें टैक्सेशन कैसे और कितना करना है।' दिमारी के मुताबिक इसी वजह से जम्मू कश्मीर के कारोबारी सकते में हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। टैक्स विशेषज्ञ दिमारी के मुताबिक,

'इसमें कोई शक नहीं कि जीएसटी टैक्स के मामले में पूरे देश को एकजुट कर देगा।' वहीं दूसरे टैक्स विशेषज्ञ एम एस मनी के मुताबिक, 'हम उम्मीद कर रहे हैं कि जीएसटी को लेकर कारोबारियों के बीच जो संशय और समस्या है सरकार उसका समाधान करेगी जसिसे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस अहम कर सुधार से मदद मिलेगी।'

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