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आयकर दाताओं के लिए पैन कार्ड से आधार लिंक करना ज़रुरी, नोटिफिकेशन जारी

सरकार ने 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रुरी कर दिया है। इसके लिए सरकार ने आज (बुधवार को) नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयकर नियमों में संशोधन कर इस बारे में सूचना जारी कर दी गई है।

Updated on: 28 Jun 2017, 12:37 PM

नई दिल्ली:

सरकार ने 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रुरी कर दिया है। इसके लिए सरकार ने आज (बुधवार को) नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयकर नियमों में संशोधन कर इस बारे में सूचना जारी कर दी गई है। 

सरकार ने 12 अंकों वाला आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक करना ज़रूरी कर दिया है। इसी के साथ पैन कार्ड इश्यू कराने के लिए आधार कार्ड नंबर ज़रूरी हो गया है। 

बजट 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में आधार कार्ड को इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने के लिए पैन कार्ड से लिंग करने के लिए ज़रुरी करने के लिए कहा गया था। 

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राजस्व विभाग के मुताबिक, 'प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है, उसे धारा 13 9एए की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार अपने आधार संख्या को अवगत कराने की आवश्यकता है, वह अपने आधार संख्या को प्रधान महानिदेशक जनरल को सूचित करेगा। आयकर (सिस्टम) या डीजीआईटी (सिस्टम)'

इसके अलावा, यह पैन आवेदन के साथ या आधार नंबर के लिए दायर किए गए दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया के साथ प्रारूप और मानकों को निर्दिष्ट करने के साथ प्रिंसिपल डीजीआईटी (सिस्टम) या डीजीआईटी (सिस्टम) सौंपा गया है।

राजस्व विभाग के मुताबिक आईटी एक्ट की धारा 114, जो पैन कार्ड मुहैया कराने के आवेदनों को देखती है, के अंतर्गत नए नियम 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होंगे।

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अब तक 2.07 करोड़ आयकर दाताओं के पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक हो चुके है। जबकि देश में फिलहाल 25 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है और करीब 111 करोड़ लोगों को आधार कार्ड मुहैया कराए जा चुके हैं।

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने आई-टी एक्ट की वैधता को बरकरार रखा था जिसके तहत पैन कार्ड आवंटन और आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार अनिवार्य बनाया गया था। लेकिन साथ ही संवैधानिक पीठ ने गोपनीयता के अधिकार के मुद्दे को संबोधित करते हुए इसके कार्यान्वयन पर आंशिक स्टे लगा दिया था।

इसके बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा था कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए आधार और पैन नंबर को लिंक करने के लिए "आवश्यक" होगा।

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