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गायत्री प्रजापति रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दो दिनों के अंदर कोर्ट में हाजिर हों दोनों सह अभियुक्त

गायत्री प्रजापति रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो सह अभियुक्तों को दो दिनों के अंदर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है।

Updated on: 04 May 2017, 02:00 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दो दिनों के अंदर कोर्ट में पेश हों रेप केस के सह अभियुक्त
  • अखिलेश सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति, रेप केस के मामले में जेल में हैं बंद

नई दिल्ली:

गायत्री प्रजापति रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो सह अभियुक्तों विकास वर्मा और अमरिंदर सिंह को दो दिनों के अंदर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है।

यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप का केस दर्ज है। उनपर एक महिला से रेप करने और उसकी बेटी से ज्यादती की कोशिश करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। गायत्री के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दुष्कर्म और पास्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।

इससे पहले गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे लेकिन सीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। पुलिस ने 15 मार्च को उनके लखनऊ स्थित आवास से ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

प्रजापति ने गिरफ्तार होने के बाद कहा था कि अगर पुलिस सच्चाई सामने लाना चाहती है तो उनका और कथित पीड़िता मां-बेटी का नारको टेस्ट करवाया जाना चाहिए।

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बता दें कि इसके पहले पूर्व मंत्री प्रजापति अवैध खनन के मामले में भी फंस चुके हैं। इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रजापति को पिछले साल सितंबर में मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था लेकिन मुलायम सिंह यादव के कहने पर उन्हें दोबारा मंत्री बना दिया गया था।

गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले पोस्को कोर्ट के जज ओमप्रकाश मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सस्पेंड कर दिया था। कोर्ट ने मिश्रा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

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