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मैक्स के बाद अब फोर्टिस पर चलेगा डंडा, जमीन की लीज रद्द करने का आदेश

गुरुग्राम (गुड़गांव) के फोर्टिस अस्पताल में सात साल की एक लड़की की मौत के बाद हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन की लीज रद्द करने का आदेश दिया है।

Updated on: 09 Dec 2017, 11:44 PM

नई दिल्ली:

गुरुग्राम (गुड़गांव) के फोर्टिस अस्पताल में सात साल की एक लड़की की मौत के बाद हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन की लीज रद्द करने का आदेश दिया है।

इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लापरवाही के आरोप में शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया था।

हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HUDA) को पत्र लिख कर फोर्टिस अस्पताल की जमीन की लीज रद्द करने का आदेश दिया है। विज ने समझौते के नियमों और शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

अनिल विज ने कहा, 'अब लोग निजी अस्पतालों की लूट, गुंडागर्दी और लापरवाही के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अस्पतालों और डॉक्टरों को अपने रवैये में सुधार लाना चाहिए।'

गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में डेंगू के इलाज के दौरान सात साल के आद्या की मौत हो गई थी। आद्या के माता-पिता को उसके शव को 18 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद ले जाने दिया गया।

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आद्या के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि अस्पताल ने उनकी बेटी को इलाज के दौरान प्रतिक्रियाहीन रहने पर भी तीन दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा। लड़की की मौत 14 सितंबर को हुई थी। इस मामले की जांच हरियाणा सरकार कर रही है।

मैक्स पर कार्रवाई के बाद उठाया कदम

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने शुक्रवार को शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। मैक्स अस्पताल ने 30 नवंबर को नवजात को मृत घोषित कर उसे एक प्लास्टिक के थैले में भरकर उसकी मृत जन्मी बहन के साथ उसके परिजनों को सौंप दिया था।

 

लेकिन जब दोनों नवजातों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो नवजात के शरीर में हलचल देखी गई और उसके बाद उसे पीतमपुरा स्थित एक क्लीनिक में तत्काल ले जाया गया। लेकिन नवजात ने बुधवार को दम तोड़ दिया।

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