राज्यसभा सदस्यता रद्द होने के खिलाफ शरद यादव ने लगाई दिल्ली HC में गुहार
पूर्व जेडी(यू) अध्यक्ष शरद यादव ने अपनी राज्यसभा सदस्यता के रद्द किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है।
नई दिल्ली:
पूर्व जेडी(यू) अध्यक्ष शरद यादव ने अपनी राज्यसभा सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। शरद यादव ने इस मामले में याचिका दायर कर रहा है कि उन्हें प्राधिकरण की ओर से आदेश पारित करने से पहले सफाई का मौका नहीं दिया गया।
शरद यादव के साथ सांसद अली अनवर को भी 4 दिसंबर को राज्यसभा सदस्यतता से निष्कासित कर अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
मौजूदा जेडी(यू) अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जुलाई 2017 में महागठबंधन को तोड़ आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ गठजोड़ करने पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए विपक्षी दलों से हाथ मिला लिया था।
राज्यसभा अध्यक्ष ने जेडी(यू) की इस दलील पर सहमति जताई थी कि दोनों वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के निर्देशों के विपरीत जा कर विपक्षी दलों की रैलियों में जाने के चलते अपनी राज्यसभा सदस्यता को "स्वेच्छा से" छोड़ा है।
जेडी(यू) ने इस आधार पर अपनी अयोग्यता मांगी थी कि उन्होंने पटना में विपक्षी दलों की रैली में निर्देशों के उलट शामिल होकर पार्टी की दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया था।
शरद यादव पिछली साल राज्यसभा सदस्य चुने गए थे और उनका कार्यकाल 2022 तक के लिए निर्धारित था। जबकि अनवर अली की सदस्यता की सीमाअवधि साल 2018 की शुरुआत में समाप्त होने वाली थी।
वकील निजाम पाशा (शरद यादव की वकील) ने कहा कि यह मामला अभी विचाराधीन है कि कौन सा गुट असली जेडीयू है और इस मामले में अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है।
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