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डीओई के जून वेतन में व्यवधान सिर्फ एक कार्यालय तक सीमित : सरकार

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग में जून का वेतन जुलाई के लिए टाले जाने संबंधित आदेश विभाग के सिर्फ एक कार्यालय के लिए लागू है.

Updated on: 22 Jun 2019, 11:59 PM

नई दिल्ली:

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग में जून का वेतन जुलाई के लिए टाले जाने संबंधित आदेश विभाग के सिर्फ एक कार्यालय के लिए लागू है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्पष्ट किया है कि 18 जून, 2019 का उसका आदेश, जो जून माह के वेतन के वितरण से संबंधित है, वह केवल विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध कार्यालय, लेखा महानियंत्रक कार्यालय और पीएफएमएस परियोजना प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों पर लागू है और अस्थायी प्रकृति का है, ताकि लेखानुदान की सीमा से आगे बढ़ने से बचा जा सके. मंत्रालय के अनुसार, पाया गया है कि वित्त मंत्रालय से व्यय विभाग से जुड़ा एक आंतरिक गोपनीय कार्यालय आदेश विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित हो रहा है.

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मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'यह स्पष्ट किया जाता है और जानकारी दी जाती है कि 18 जून, 2019 का व्यय विभाग का आदेश, जो जून माह के वेतन के वितरण से संबंधित है, वह केवल व्यय विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध कार्यालय लेखा महानियंत्रक कार्यालय और पीएफएमएस परियोजना प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों पर लागू है तथा अस्थायी प्रकृति का है, ताकि लेखानुदान की सीमा से आगे बढ़ने से बचा जा सके.'

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वित्त मंत्रालय ने कहा कि समान्य जनता को पूर्व सूचना और चेतावनी दी जाती है कि वह इस आदेश को प्रचारित न करें, क्योंकि यह गोपनीय है और विधि संबंधी लागू प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.