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विजय माल्या को वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से 2 अप्रैल तक मिली जमानत

फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट 2 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी है।

Updated on: 12 Jan 2018, 08:23 AM

नई दिल्ली:

बैंक को लगभग 9000 करोड़ रुपये की चपत लगाकर फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन की अदालत ने राहत दी है। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़े कारोबारी माल्या को वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट 2 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी है।

प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के दौरान माल्या के वकीलों ने भारत की तरफ से उनके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए थे उस पर सवाल उठाया। माल्या के वकीलों ने सवाल उठाते हुए बहस की मांग की। बचाव पक्ष की दलील पूरी नहीं होने की वजह से माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद जज ने माल्या को 2 अप्रैल तक जमानत दे दी।

आपको बता दे बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज न चुकाने के मामले में माल्या के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या भी उनके साथ वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे हैं।

बता दें कि दिसंबर में शुरू हुई इस सुनवाई में सीबीआई माल्या को भारत लाने की कोशि‍श कर रही है। पिछली सुनवाई में भी माल्या वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में उपस्थि​त हुए थे। आपको बता दें कि प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पीठासीन न्यायाधीश एम्मा लुइस अर्बथनॉट कर रहे थे।

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