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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा-हैक नहीं हो सकती EVM

ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इसे अमेरिका समेत दूसरे देशों से बेहतर है भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीन।

Updated on: 04 Aug 2017, 02:12 PM

नई दिल्ली:

ईवीएम (ईलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम दूसरे देशों जैसे अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम के मुकाबले बेहतर है और इसे हैक नहीं किया जा सकता। 

आयोग ने कहा है, 'इन देशों में ईवीएम इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है। जबकि भारत मे यह पूरी तरह से आंतरिक प्लेटफार्म पर काम करती है। इनसे छेड़छाड़ संभव नहीं है।' आयोग ने बताया है कि ईवीएम की समय-समय पर जांच होती रहती है और हर बार इस्तेमाल से पहले ईवीएम की टेस्ट प्रक्रिया को जांचा जाता है।

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आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि हाल ही में सभी राजनैतिक दलों को ईवीएम की क्षमता परखने की चुनौती दी गई थी लेकिन कोई राजनीतिक दल इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ।

हलफनामे में कहा गया है कि अभी तक कोई ऐसा सबूत भी नहीं आया जिससे साबित किया जा सके कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि ईवीएम के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।

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आयोग ने बताया, 'साल 2019 में होने वाले आम चुनाव में चुनाव आयोग VVPT वाली ईवीएम का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए सितंबर 2018 तक 16 लाख VVPAT वाली ईवीएम को शामिल किया जाएगा।'

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ़्ते का वक्त मांगा है। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी।

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