2018 से ई कॉमर्स वेबसाइटों के लिए MRP के अलावा प्रोडक्ट से जुड़ी हर जानकारी देना होगा अनिवार्य
देश में जीएसटी के लागू होने के बाद अगले साल यानि की 2018 से ऑनलाइन शॉपिंग वेसबाइट के लिए किसी भी उत्पाद पर एमआरपी के अलावा प्रोडक्ट से जुड़ी हर जानकारी देने अनिवार्य होगा
highlights
- ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट से जुड़ी हर जानकारी देना होगा अनिवार्य
- नया नियम 1 जनवरी 2018 से लागू हो जाएगा
नई दिल्ली:
देश में जीएसटी के लागू होने के बाद अगले साल यानि की 2018 से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए किसी भी उत्पाद पर एमआरपी (मैक्सीमम रिसेल प्राइस) के अलावा प्रोडक्ट से जुड़ी हर जानकारी देने अनिवार्य होगा।
केंद्र सरकार ने इसक लिए कंपनियों को 6 महीने का समय दिया है। केंद्र सरकार का ये नया नियम 1 जनवरी 2018 से लागू हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रॉलजी (पैक्जेड कमोडिटीज) रूल्स 2011 में संसोधन किया है जिसके बाद अब ई कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट के एमआरपी के अलावा बनाने की तारीख, खराब होने की तारीख, वजन, उसे बनाने वाली कंपनी और देश का नाम देना अनिवार्य होगा। सरकार ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए नियम ये बदलाव किए हैं।
नए नियम के मुताबिक इन सभी चीजों की जानकारी प्रिंट में बड़े-बड़े अक्षरों में भी देनी होगी। जानकारों के मुताबिक ऐसा करने से ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी में कमी आएगी।
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इसका नियम का सबसे ज्यादा असर फ्लिपकार्ट, ऐमजॉन, स्नैपडील जैसी लीडिंग वेबसाइट पर होगा।
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