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ज़रुरी दवाइयों पर नहीं होगा जीएसटी का असर, अगस्त महीने तक पुराने दर पर मिलेगी दवाईयां

अगस्त महीने तक लगभग सभी तरह की दवाईयों की नई खेप आ जाएगी, जिसके बाद सभी तरह की दवाईयां जीएसटी द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेची जाएगी।

Updated on: 02 Jul 2017, 08:54 AM

नई दिल्ली:

जीएसटी के नए मुल्यों का असर फिलहाल ज़रुरी दवाइयों पर नहीं पड़ेगा। ये दवाईयां संभवत: अगस्त महीने तक पहले वाली रेट पर ही मिलेगी।

बता दें कि जीएसटी के लागू होने के बाद अधिकांश इस्तेमाल की जाने वाली दवा की कीमतों में 2.29 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने सभी दवाओं को जीएसटी के 12 फीसदी वाले स्लैब में रखा है।

बताया जा रहा है कि जब तक दवाईयों की नई खेप नहीं आ जाती तब तक वो पुराने रेट पर ही बेचे जाएंगे। अगस्त महीने तक लगभग सभी तरह की दवाईयों की नई खेप आ जाएगी, जिसके बाद सभी तरह की दवाईयां जीएसटी द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेची जाएगी।

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वहीं 1 जुलाई से देश में नई कर व्यवस्था के लागू होने के बाद भी करीब 78 फीसदी दवाओं की कीमतों पर कोई असर नहीं होगा।

भारत में करीब 14.5 लाख लोग कैंसर से ग्रस्त है। हर साल 7 लाख कैंसर के नए मामले दर्ज किये जाते है। भारत में कैंसर से हर साल 5,56,400 लोग अपनी जान गवां बैठते है। GST से एंटी कैंसर, HIV समेत 761 दवाएं महंगी नहीं होंगी।

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