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ईपीएफओ का निर्देश, रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों के पीएफ का करें भुगतान

ईपीएफओ ने अपने अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि अब रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन की रकम दे दी जाए।

Updated on: 21 Jul 2017, 12:12 AM

नई दिल्ली:

ईपीएफओ ने अपने अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि अब रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन की रकम दे दी जाए। यह जानकारी केंद्र सरकार ने यह जानकारी राज्यसभा को दी है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में कहा कि ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों और अधिकारियों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन का निपटारा करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा, 'ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड्स यानि ईपीएफ योजना 1952 और एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम 1995 के सदस्यों को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रविडेंट फंड और पेंशन की पेमेंट करने को कहा है।'

राज्यसभा में कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ और ग्रैच्युटी का भुगतान करने के बारे में सरकार की तरफ से की ज रही कोशिशों से संबंधित एक सवाल कके जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी।

श्रम मंत्री ने कहा, 'जहां तक ग्रैच्युटी के भुगतान की बात है तो पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी ऐक्ट 1972 के तहत, एम्प्लॉयर किसी कर्मचारी को ग्रैच्युटी का भुगतान उसके पेमेंट देने के 30 दिनों के भीतर करेगा।'

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जून, 2014 में केंद्र सरकार ने कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन ही उसके पेंशन ऑर्डर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार की दलील थी कि ऐसा करने से पेंशनधारी का सम्मान बरकरार रहेगा और उन्हें बार-बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

इस समय देश में करीब 48.85 लाख केंद्रीय कमर्चारी और 55.51 लाख पेंशनर्स हैं।

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