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Model Code of Conduct : आपकी दीवार पर प्रत्‍याशी नहीं लिख सकते चुनावी विज्ञापन, एक शिकायत पर रद्द हो जाएगी उम्‍मीदवारी

आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) में साफ-साफ लिखा गया है कि कोई भी राजनैतिक दल (Political Party) या प्रत्‍याशी (candidate) आपके घर की दीवार (Wall) पर अपना विज्ञापन (advertisement) नहीं कर सकता है.

Updated on: 26 Nov 2018, 02:36 PM

नई दिल्‍ली:

चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने 5 राज्‍यों में विधान सभा चुनाव (assembly elections 2018) के लिए अधिसूचना (notification) जारी कर दी है. चुनाव आयोग (ECI) की अधिसूचना जारी होते ही इन राज्‍यों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है. इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि कोई भी राजनैतिक दल (Political Party) या प्रत्‍याशी (candidate) आपके घर की दीवार (Wall) पर अपना विज्ञापन (advertisement) नहीं कर सकता है. आमतौर पर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर उनके घर की दीवार बिना उनकी सहमति के अगर कोई राजनैतिक दल (Poltical Party) या चुनाव लड़ रहा प्रत्‍याशी अगर विज्ञापन लगाता है तो उसकी चुनाव उम्‍मीदवारी रद (Election cancellation) हो सकती है. इसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) क्‍या है. और इसके बाद यह जानने की जरूरत है कि अगर किसी ने उसका उल्‍लंघन किया तो इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं. जिन राज्‍यों में चुनाव (assembly elections) हो रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), राजस्थान (Rajasthan), मिजोरम (Mizoram) और तेलंगाना (Telangana) शामिल हैं.

ये है आदर्श चुनाव संहित (Model Code of Conduct)

1- किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार (wall), अहाते या भूमि का उपयोग न करें. किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डालें.

2- कोई भी दल ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले.

3- राजनीतिक दलों (political parties) की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न ही व्यक्तिगत.

4- धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार (election campaign) के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.

5- मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें. जैसे-रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि.

6- राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों.

राजनीतिक सभाओं से जुड़े नियम (Rules related to political meetings)

1- सभा स्थल में लाउडस्पीकर (loudspeaker) के उपयोग की अनुमति (permission) पहले प्राप्त करें.

2- सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें.

3- सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों (police officers) को दी जाए.

और पढ़ें : Model Code of Conduct : ये है आदर्श चुनाव आचार संहिता, उल्‍लंघन पर लोग ऐसे कर सकते हैं शिकायत

C-VIGIL APP के माध्‍यम से करें शिकायत

अगर किसी को लगता है कि कोई राजनैतिक पार्टी या कोई चुनाव लड़ रहा प्रत्‍याशी चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) का उल्‍लंघन कर रहा है तो उसकी सीधी शिकायत चुनाव आयोग से की जा सकती है. हालांकि चुनाव आयोग (ECI) इन राज्‍यों में अपने पर्यवेक्षक (Observer) नियुक्‍त करता है, लेकिन चुनाव (Election) इतने ज्‍यादा बड़े इलाकों में होते हैं जहां चुनाव आयोग (ECI) चाह कर भी पूरी तरह से नजर नहीं रख पाता है. ऐसे में अगर किसी को लगता है कि चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) का उल्‍लंघन हो रहा है तो वह सीधे चुनाव आयोग से शिकायत कर सकता है. इसके लिए चुनाव आयोग (ECI) का एक एप आपकी मदद कर सकता है. इसका नाम C-VIGIL APP एप है. कोई भी व्‍यक्‍ति इस एप को डाउनलोड कर इसका इस्‍तेमाल कर सकता है.