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ED ने कोर्ट से कहा- रॉबर्ट वाड्रा जांच में नहीं कर रहे सहयोग, हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल किया है.

Updated on: 19 Mar 2019, 03:44 PM

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल किया है. ईडी का कहना है कि वे रॉबर्ट वाड्रा की कस्टडी में पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. ईडी ने वाड्रा के जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में सह आरोपी संजय भंडारी रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद देश से बाहर भागने में कामयाब हो गया और अभी शक है कि वो ब्रिटेन में है.वाड्रा सभी आरोपियों के अपराध के तरीके का खुलासा करने वाली सबसे अहम कड़ी है

ईडी ने कहा कि वाड्रा कई संपत्तियों के लाभार्थी हैं जिन्हें अपराध की आय के माध्यम से खरीदा गया है. इस मामले में अभी भी जांच जारी है जो महत्वपूर्ण चरण में है. आरोपी व्यक्ति द्वारा अपनाए गए तरीकों का पता लगाना जरूरी है.

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पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में सहयोग करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को निर्देश दिया और अंतरिम जमानत की अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी.

गौरतलब है कि लंदन में रॉबर्ट वाड्रा की 19 लाख पाउंड की विदेशी संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित है. प्रवर्तन निदेशालय ने 7 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरू में वाड्रा की कई संपत्तियों पर छापा मारा था.