ED ने मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक की 18 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
इससे पहले विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को एनआईए ने एक ओर नोटिस जारी कर 30 मार्च तक एनआईए मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा।
highlights
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जाकिर नाइक की 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है
- ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नाइक की संपत्ति को जब्त किया है
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख व मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक की 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नाइक की संपत्ति को जब्त किया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले में जाकिर नाइक के परिवार वालों समेत अब तक 60 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें नाइक के सहयोगी, एनजीओ में काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं।
इससे पहले ईडी ने जाकिर और आईआरएफ से जुड़े उनके एक साथी को भी गिरफ्तार किया था। ईडी ने इसी माह जाकिर नाइक की बहन नइलाह नौशाद नूरानी से भी पूछताछ की थी। ईडी को जाकिर नाइक की भी तलाश है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए सऊदी अरब में रह रहे हैं।
क्या है मामला
जाकिर की पत्नी नाइला 5 कागजी कंपनियों में निदेशक थींं। एनआईए नाइला और नौशाद नूरानी से इस मामले में पूछताछ भी कर चुकी हैं। ये पांचों 'कागजी' कंपनियां नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोप से जुड़ी हुई हैं।
ईडी ने अपनी जांच में साबित किया था कि जाकिर नाइक और उसके एनजीओ ने करीब 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसमें से 50 करोड़ रुपए नाइला के बैंक खातों में जमा किए गए हैं।
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इससे पहले भी विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को एनआईए ने नोटिस जारी कर 30 मार्च तक एनआईए मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा था।
पिछले दिनों ही जाकिर नाईक को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। हाई कोर्ट ने नाईक के बैंक खातों पर लगाई गई रोक को हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के पास उनके बैंक खातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ठोस सबूत हैं।
ये भी पढ़ें: जाकिर नाइक को एनआईए ने जारी किया नोटिस, 30 मार्च तक मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा
ED attaches assets worth Rs 18.37 Crores of Islamic Research Foundation and others under PMLA in Zakir Naik case.
— ANI (@ANI_news) March 20, 2017
(file pic) pic.twitter.com/pFE7YNsvCW
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