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चुनाव आयोग की सख्ती, उम्मीदवारों को खोलना होगा चालू खाता

बैंक में चालू खाते से पैसे निकालने की लिमिट को आरबीआई के खत्म करने के बाद चुनाव आयोग उम्मीदवारों को बैंक में नया चालू खाते खुलवाने का आदेश दे सकता है।

Updated on: 31 Jan 2017, 09:29 AM

नई दिल्ली:

बैंक में चालू खाते से पैसे निकालने की लिमिट को आरबीआई के खत्म करने के बाद चुनाव आयोग उम्मीदवारों को बैंक में नया चालू खाते खुलवाने का आदेश दे सकता है। चुनाव आयोग ये नया खाता इसलिए खुलवाना चाहता है ताकि वो विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्चे पर नजर रख सके।

सोमवार को आरबीआई ने एटीएम और चालू खाते से पैसे निकालने की लिमिट को खत्म  कर दिया। इससे पहले चुनाव आयोग ने आरबीआई के सामने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए कैश निकालने की लिमिट को 2 लाख रुपये प्रति सप्ताह करने का प्रस्ताव रखा था जिसको रिजर्व बैंक ने ठुकरा दिया था।

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सूत्रों के मुताबिक मुताबिक आरबीआई के कैश लिमिट को खत्म करने के फैसले के बाद चुनाव आयोग प्रत्याशियों को नया चालू खाता खुलवाने का देने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बचत खाते से अभी भी 24 हजार रुपये प्रति सप्ताह ही पैसे निकलेंगे। नये चालू खाते से उम्मीदवार जहां बैंक से ज्यादा पैसे निकाल पाएंगे वहीं चुनाव आयोग भी इनके खर्चे पर नजर रख पाएगा।

चुनाव आयोग ने पहले ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों को चुनाव से संबंधित खर्चे के लिए अलग से खाता खुलवाने का निर्देश दिया है। नोटबंदी के बाद देश में कैश की भारी कमी के बाद रिजर्व बैंक ने बैंक से पैसे निकालने की सीमा निर्धारित कर दी थी।

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आरबीआई ने सोमवार को चालू खाते, कैश क्रेडिट खाते और ओवर डॉफ्ट के जरिए पैसे निकालने की सीमा को खत्म कर दिया था।