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जिनके खाते में जमा हुए अधिक कैश उन्हें आयकर विभाग ने थमाया नोटिस

नोटबंदी के बाद सीमा से अधिक कैश जमा करा रहे लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्त्रोत की जानकारी मांगी गई है।

Updated on: 19 Nov 2016, 11:00 PM

highlights

  • सीमा से अधिक पैसे जमा कराने वालों को आईटी विभाग ने भेजा नोटिस
  • सरकार ने ढाई लाख रुपये जमा कराने की सीमा तय की है
  • ढाई लाख से अधिक रुपये जमा कराने वालों को बताना होगा स्त्रोत

नई दिल्ली:

500 और 1000 रुपये के नोट पर प्रतिबंध के बाद कई बैंक ग्राहकों ने काफी मात्रा में बैंकों में नकदी जमा कराए हैं। ऐसे लोगों पर निगरानी रख रहे आयकर (आईटी) विभाग ने नोटिस जारी किया है। आईटी विभाग ने 'स्त्रोत' की जानकारी मांगी है।

एक अधिकारी ने बताया कि देशभर में इस संबंध में जांच शुरू की है। उसने विभिन्न शहरों में आयकर कानून की धारा 133 (6) के तहत लोगों को 'स्रोत' की जानकारी देने के नोटिस जारी किए हैं। इस धारा के तहत विभाग लोगों से जानकारी मांग सकता है।

अधिकारियों ने कहा, 'यह नोटिस उन लोगों को जारी किए गए हैं जिनके बारे में बैंकों ने खातों में 'असाधारण या संदिग्ध मात्रा में नकदी जमा कराने' की जानकारी विभाग को दी है। यह नोटिस ढाई लाख रुपये से अधिक की नकदी जमा करने पर जारी किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। पीएम ने 30 दिसंबर तक बैंकों में पैसा बदलने के लिए समय दिया है। प्रधानमंत्री के फैसले के बाद बड़ी मात्रा में लोग बैंकों में अपनी नकदी जमा करा रहे हैं जिन पर आयकर विभाग लगातार नजर रखे हुए है।

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केंद्र ने कहा था कि जिनके पास कैश है वह ढाई लाख रुपये तक बगैर किसी टैक्स के पैसे जमा करा सकते हैं। सरकार ने कालाधन जमा कराने वालों पर टैक्स के अलावा 200 प्रतिशत जुर्माने का ऐलान किया है। हालांकि अगर बैंक ग्राहक पैसे की स्त्रोत की जानकारी दे देते हैं तो उनपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

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