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पीएम मोदी को 'खून का दलाल' बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर 19 जुलाई को होगा फैसला

वहीं दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कहा है कि राहुल के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता. हां,अलग से मानहानि का मामला दायर हो सकता है

Updated on: 07 Jun 2019, 01:16 PM

नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के आऱोप में एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 19 जुलाई को फैसला सुनाएगी. दरअसल इस मामले में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऩिशाना साधते हुए उन्हें  शहीदों के 'खून की दलाली' करने वाला बताया था. राहुल गांधी के इस बयान पर एक वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. अब इस फैसले पर कोर्ट 19 मई को फैसला सुनाएगी

वहीं दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कहा है कि राहुल के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता. हां,अलग से मानहानि का मामला दायर हो सकता है. बता दें नई सरकार के गठन क बाद आज यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ही केरल दौरे पर जाने वाले हैं. पीएम मोदी जहां रात को 11.30 बजे कोच्चि पहुंचेंगे वहीं राहुल गांधी दोपहर को कोझिकोड पहुंचने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के लिए रवाना होंगे. शनिवार की सुबह मोदी हेलीकॉप्टर से गुरुवायूर के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वह प्रार्थना करने के लिए प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर जाएंगे. इसके बाद वह शहर में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे. वहीं राहुल पिछले महीने हुए लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएंगे. गौरतलब है कि राहुल को यहां से भारी मतों से जीत हासिल हुई थी. लोकसभा चुनाव में दो सीटों से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी को वायनाड में 431,770 मतों से जीत हासिल हुई थी.