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दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को दिया नोटिस, वोटरों को गिफ्ट दिये जाने पर मांगा जवाब

विधानसभा चुनानों में राजनीतिक दलों की तरफ से मतदाताओं को मुफ्त में उपहार बांटे जाने की घोषणा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

Updated on: 02 Feb 2017, 03:54 PM

highlights

  • मतदाताओं को गिफ्ट बांटे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किया
  • याचिका में कोर्ट से चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए दिए जाने वाले गिफ्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी

New Delhi:

विधानसभा चुनानों में राजनीतिक दलों की तरफ से मतदाताओं को मुफ्त में उपहार बांटे जाने की घोषणा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर इस मामले में उनका जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के लिए चुनाव तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो चुकी है।

पंजाब और गोवा में सबसे पहले 4 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं वहीं उत्तर प्रदेश में सात चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। चुनाव के पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए अक्सर राजनीतिक दल उन्हें मुफ्त में सामान दिए जाने का वादा करते हैं।

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याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान मुफ्त उपहार बांटा जाना या इसे दिए जाने का वादा करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है और आजकल अधिकांश राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए ऐसा करते रहते हैं।

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