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2जी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जारी किया नोटिस, CBI अदालत कर चुकी है बरी

2 जी स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील किए जान के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है।

Updated on: 21 Mar 2018, 12:48 PM

highlights

  • 2जी स्पेक्ट्रम मामले में ईडी की अपील के बाद सभी आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस
  • 2जी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत सभी आरोपियों को बरी कर चुकी है

नई दिल्ली:

2 जी स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील किए जान के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा समेत सभी 19 आरोपियों को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

हाई कोर्ट ने इसके साथ ही ईडी की ओर से जब्त की गई 223 करोड़ रुपये की संपत्ति पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।

देश का सबसे बड़ा 'घोटाला' माने जाने वाले 2जी स्पेक्ट्रम स्कैम में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। 

इसके बाद ईडी ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

राजा और कनिमोझी के अलावा जज ओ पी सैनी ने शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, पी अम्रीथम और शरद कुमार को भी बरी कर दिया था।

ईडी ने अपनी चार्जशीट द्रमुक सुप्रीमो करुणानिधि की पत्नी दयालुअम्मल को भी आरोपी बनाया था, जिन पर अएसटीपीएल के जरिए 200 करोड़ रुपये का भुगतान करने और उसे डीएमके के चलाए जा रहे चैनल कैलंगर टीवी में लगाने का आरोप है।

गौरतलब है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के रिपोर्ट के बाद 2010 में इस घोटाले का खुलासा हुआ था।

ईडी ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ वैसे समय में अपील की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को छह महीनों के भीतर 2जी से जुड़े सभी मामलों की जांच को पूरा किए जाने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चार साल गुजरने के बावजूद जांच एजेंसिया जांच पूरा नहीं कर पाई है।

कोर्ट ने सीबीआई और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से दो महीनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों की जांच के दौरान लोगों को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता।

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