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दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को दिया 3 हफ्ते का पैरोल

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर तीन हफ्ते के पौरोल को मंज़ूरी दे दी है।

Updated on: 06 Feb 2017, 05:13 PM

नई दिल्ली:

बहुचर्चित जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल की सजा भुगत रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर तीन हफ्ते के पौरोल को मंज़ूरी दे दी है।

17 जनवरी को चौटाला ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए फिर हाई कोर्ट में 6 महीने के पैरोल याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने तिहाड़ जेल अधीक्षक से चौटाला की चिकित्सा रिपोर्ट मांगी थी।

उस समय चौटाला के अधिवक्ता अमित साहनी ने अदालत को बताया था कि उनके मुवक्किल का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी उम्र और गंभीर हालत को देखते हुए मेदांता में ही इलाज के लिए पैरोल दी जाए।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने चौटाला को अपेन पौत्र दुष्यंत के इंगेजमेंट में शरीक होने के लिये पैरोल दिया था।

साल 1999- 2000 में हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले के संबंध में रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय सिंह चौटाला समेत 10 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

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