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दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, कन्हैया कुमार के खिलाफ जेएनयू दो दिनों तक नहीं करे कार्रवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को निर्देश दिया है कि वह छात्र नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ कम से कम दो दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करे।

Updated on: 18 Jul 2018, 12:34 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को निर्देश दिया है कि वह छात्र नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ कम से कम दो दिनों तक कोई कार्रवाई न की जाय।

कथित देशद्रोह के मामले में जेएनयू की उच्चस्तरीय जांच समिति ने कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को 20 जुलाई तक स्थगित कर दिया है।

जस्टिस रेखा पल्ली ने एक मौखिक आदेश में विश्वविद्यालय को कहा है कि जुर्माने जमा करने के मुद्दे पर कन्हैया कुमार के खिलाफ 20 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करे।

बता दें कि हाल ही में जेएनयू पैनल ने इस मामले में कन्हैया कुमार पर जुर्माने की राशि को बरकरार रखा था।

जेएनयू पैनल ने इसी मामले में उमर खालिद के निष्कासन के फैसले को भी बरकरार रखा था। इन दोनों पर फरवरी 2016 में कैंपस के अंदर कथित देशद्रोही नारे लगाने के खिलाफ यह कार्रवाई थी।

जेएनयू पैनल ने 2016 में उमर खालिद सहित दो और छात्रों को निष्कासित करने की सिफारिश की थी और तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी के मौके पर 9 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पांच सदस्ययी समिति ने 13 अन्य छात्रों पर अनुशासन के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया था।

इन छात्रों ने निष्कासन और जुर्माने के जेएनयू पैनल के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

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