सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आज फैसला सुना सकता है कोर्ट, सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी याचिका
शशि थरूर और दिल्ली पुलिस दोनों ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध किया है.
नई दिल्ली:
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अज़ी पर पटियाला हाउस कोर्ट आदेश सुना सकता है. स्वामी ने अपनी याचिका में कोर्ट की सहायता करने की इजाजत के साथ साथ दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट को पेश करने की मांग भी की है.
शशि थरूर और दिल्ली पुलिस दोनों ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध किया है. दोनों का कहना है कि इस मामले से बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कोई लेना-देना नहीं है.
हाई प्रोफाइल मौत के मामले में कोर्ट को बीते 20 दिसंबर को ही फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट ने आज (24 दिसंबर) की तारीख दी थी. बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा की मौत के मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर फैसला सुनाया जाना है.
बीजेपी नेता स्वामी की मांग है कि दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए जो सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में साक्ष्यों को नष्ट करने से जुड़ी है. स्वामी ने कहा था कि रिपोर्ट से इस मामले में उचित आरोप तय करने में काफी मदद मिलेगी.
बता दें कि इस मामले में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर आरोपित हैं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कोर्ट ने थरूर को कुछ जरूरी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था. 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के लीला पैलेस होटल में सुनंदा पुष्कर मृत पाई गई थीं.
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