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फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का सुनवाई से इंकार, कहा सम्बंधित विभागों से करें अपील

दिल्ली हाई कोर्ट ने फारूक़ अब्दुल्ला के खिलाफ दायर जनहित याचिका को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता मौलाना अंसार रजा को संबंधित मंत्रालय में अपील करने का आदेश देते हुए याचिका को रद्द कर दिया।

Updated on: 21 Nov 2017, 12:32 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने फारूक़ अब्दुल्ला के खिलाफ दायर जनहित याचिका को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता मौलाना अंसार रजा को संबंधित मंत्रालय में अपील करने का आदेश देते हुए याचिका को रद्द कर दिया।

याचिका में मांग की गयी थी कि अब्दुल्ला पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एवं खुफिया ब्यूरो से पूरे मामले की जांच करने को कहा जाए। साथ ही अब्दुल्ला का पासपोर्ट रद्द करने की भी मांग की गयी थी।

कोर्ट ने याचिका पर कहा,' आप इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयो विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालयसे संपर्क कर, वहां अपील करें।'

गौरतलब है कि स्वघोषित सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना अंसार रजा ने जनहित याचिका दायर कर श्रीनगर के सांसद के बयानों से जुड़े मामले की ‘तत्काल जांच’ और उनकी ‘गिरफ्तारी’ की मांग की थी।

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उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का पक्ष लिया एवं भारत का अपमान किया।

आपको बता दें कि नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और उसी का रहेगा।

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