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जाकिर नाईक को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका, खातों से लेन-देन पर रोक हटाने से इनकार

विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाईक को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

Updated on: 16 Mar 2017, 02:24 PM

नई दिल्ली:

विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाईक को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नाईक के बैंक खातों पर लगाई गई रोक को हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के पास उनके बैंक खातों पर बैन लगाने के लिए ठोस सबूत हैं।

नाइक की याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने कहा, 'संप्रभुता, अखंडता और व्यवस्था बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई।'

नाइक ने गैर कानूनी गतिविधयां (निरोधक) अधिनियम के तहत आईआरएफ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने की केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवम्बर, 2016 की अधिसूचना को चुनौती दी थी।

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अदालत को कुछ गोपनीय दस्तावेज दिखाए थे, जिनके आधार पर नाइक की संस्था पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया था।

सरकार ने कहा था कि आईआरएफ पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है, क्योंकि इसके कारण युवाओं को कट्टरपंथी बनाए जाने और आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किए जाने की आशंका थी।

आईआरएफ ने प्रतिबंध को चुनौती देते हुए अदालत से कहा था कि इस तरह के कदम उठाने के लिए अधिसूचना में पर्याप्त कारण और सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा यह कदम उठाने से पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया।

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वहीं गृह मंत्रालय के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देते हुए IRF ने कहा था कि उसके बैंक खातों पर रोक लगाने के लिए गृह मंत्रालय के पास इस फैसले के लिए कोई ठीस सबूत नहीं थे।

बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानि की ईडी ने भी मनी लौन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप में आईआरएफ के संस्थापक जाकिर नाईक को समन भेजा था।

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