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कैश फॉर क्वेरी घोटाले में 11 पूर्व सांसदों के खिलाफ मामला चलाने के निर्देश

दिल्ली की अदालत ने 11 पूर्व सांसदों के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले घूस लेने और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय कर मामला चलाने के निर्देश दिये हैं।

Updated on: 07 Dec 2017, 03:03 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की अदालत ने 11 पूर्व सांसदों के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले घूस लेने और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय कर मामला चलाने के निर्देश दिये हैं।

2005 में हुए इस घोटाले में विशेष जज किरन बंसल ने 11 पूर्व सांसदों और एक अन्य को दोषी पाया है और इन पर 12 जनवरी से मामला चलाया जाएगा।

दोषी पाए गए इन पूर्व सांसदों में वाई जी महाजन (बीजेपी), छतरपाल सिंह लोढा(बीजेपी), अन्ना साहेब एम के पाटिल (बीजेपी), मनोज कुमार (आरजेडी), चंद्र प्रताप सिंह (बीजेपी), राम सेवक सिंह (कांग्रेस), नरेंद्र कुमार कुशवाहा (बीएसपी), प्रदीप गांधी (बीजेपी), सुरेश चंदेल (बीजेपी), लाल चंद्र कोल (बीएसपी)और राजा रामपाल (बीएसपी) के नाम शामिल हैं।

2005 में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन में इन लोगों को पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा था। इन पर आरोप तय करने के लिये स्टिंग ऑपरेशन की सीडी और डीवीडी का इस्तेमाल किया गया था। जिसमें दो पत्रकारों से इनकी बातचीत रिकॉर्ड की गई थी।

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स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि कोर्ट ने रामपाल के पीए रविंद्र कुमार के खिलाफ भी आरोप तय किये हैं।

एक और आरोपी विजय फोगाट की मौत हो जाने के कारण उनके खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया है। फोगाट ने इस मामले मध्यस्थ था।

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