दिल्ली: जबरन वसूली मामले में दोषी गैंगस्टर अबु सलेम की सजा पर सुनवाई 2 जून तक टली
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रंगदारी (जबरन वसूली) मामले में दोषी पाए गए गैंगस्टर अबु सलेम के खिलाफ सजा के बहस पर सुनवाई को 2 जून तक के लिए टाल दिया है
नई दिल्ली:
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रंगदारी (जबरन वसूली) मामले में दोषी गैंगस्टर अबु सलेम के खिलाफ सजा के बहस पर सुनवाई को 2 जून तक के लिए टाल दिया है।
इससे पहले पिछले शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर अबु सलेम को 2002 के जबरन वसूली मामले में दोषी करार दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत ने भारतीय दंड सहिता (आईपीसी) की धारा 387(वसूली के लिए व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का भय दिखाना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत उसे दोषी ठहराया था, लेकिन महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की धाराओं के तहत लगे आरोपों से उसे बरी कर दिया था।
कोर्ट ने अन्य आरोपी पवन कुमार मित्तल उर्फ राजा भैया, मोहम्मद अशरफ उर्फ बबलू, माजिद खान उर्फ राजू भाई और चंचल मेहता को बरी कर दिया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गैंगस्टर ने कथित रूप से दिल्ली के एक व्यापारी से पैसे की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी।
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