सज्जन कुमार की तरह ही 2002 और मुजफ्फरनगर दंगे के साजिशकर्ताओं को भी मिले सजा: अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में HC (उच्च न्यायालय) द्वारा कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाए जाने पर प्रसन्नता ज़ाहिर की है. इसके साथ ही उम्मीद ज़ाहिर करते हुए कहा है कि 2002 और मुजफ़्फरनगर दंगा के मुख्य साज़िशकर्ता भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे.
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में HC (उच्च न्यायालय) द्वारा कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाए जाने पर प्रसन्नता ज़ाहिर की है. इसके साथ ही उम्मीद ज़ाहिर करते हुए कहा है कि 2002 और मुजफ़्फरनगर दंगा के मुख्य साज़िशकर्ता भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे. केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आख़िर 34 साल बाद सिख समुदाय के लोगों को न्याय मिला.
इस मामले में अन्य बड़े आरोपियों को सज़ा मिलने के लेकर आशा ज़ाहिर करेते हुए केजरीवाल ने कहा, 'सज्जन कुमार के ख़िलाफ़ कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करता हूं, आख़िरकार 34 साल के बाद सिख समुदाय के लोगों को न्याय मिला. उम्मीद है कि इस केस में शामिल अन्य बड़े नेता भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे. इसी प्रकार से 2002 गुजरात दंगा और मुजफ्फरनगर दंगा मामले के साज़िशकर्ता को भी सज़ा होगी.'
Delhi CM Arvind Kejriwal: Welcome court’s decision against Sajjan Kumar, at last after 34 yrs Sikh community got some justice. Hope other big leaders involved in this will also be punished & similarly perpetrators behind 2002 Gujarat riots & Muzaffarnagar riots also get punished. pic.twitter.com/sPUE0Gi11s
— ANI (@ANI) December 18, 2018
इससे पहले सोमवार को फ़ैसला आने के तुरंत बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'उन निर्दोष पीड़ितों के लिए काफी लंबा और दुखद इंतजार रहा है, जिनकी सत्ता में मौजूद लोगों ने हत्या की. दंगे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो.'
वहीं आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हालांकि काफी देर हुई लेकिन सज्जन कुमार पर उच्च न्यायालय का निर्णय ऐतिहासिक है। राज्य की शक्तियों को निर्दोष नागरिकों के नरसंहार के लिए प्रयोग करने नहीं दिया जा सकता। अगर 1984 दंगों में संलिप्त लोगों को सजा दे दी जाती तो कोई भी इसे 2002 (गुजरात दंगा) में इसे दोहराने की कोशिश नहीं करता।"
बता दें कि एक ही परिवार के सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, राघवेंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की एक भीड़ ने दिल्ली छावनी के राजनगर में हत्या कर दी थी, इसी मामले में सज्जन कुमार और पांच अन्य को सजा सुनाई गई है.
और पढ़ें- 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार दोषी करार, पढ़िए कोर्ट ने क्या कहा..
कांग्रेस नेता को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने कहा गया है.
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