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एयर होस्टेस मौत मामला: साकेत कोर्ट ने मयंक सिंघवी की अग्रिम जमानत याचिका की ख़ारिज

दिल्ली के हौज़ खास में एयरहोस्टेस अनिसिया बत्रा की संदिग्ध मौत के मामले में साकेत कोर्ट ने मयंक सिंघवी की अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

Updated on: 20 Jul 2018, 07:02 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली के हौज़ खास में एयरहोस्टेस अनिसिया बत्रा की संदिग्ध मौत के मामले में साकेत कोर्ट ने मयंक सिंघवी की अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

इस मामले में पुलिस ने मयंक सिंघवी के खिलाफ हौज खास थाने में केस दर्ज कर बीते सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था। 

गिरफ़्तारी के बाद मयंक सिंघवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था लुफ्थांसा एयरलाइन्स में काम करने वाली 39 साल की एयर होस्टेस की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

मृतका के पति के मुताबिक, अनिसिया की मौत छत से कूदने से हुई है। उसने सुसाइड करने से पहले उसे मैसेज किया था कि वह एक बड़ा कदम उठाने जा रही है।

मयंक उस समय घर पर ही था और मैसेज मिलते ही भागकर छत पर पहुंचा, लेकिन तब तक वह कूद चुकी थी।

इस मामले में आये दिन चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे है। मृतिका की दोस्त ने कल कहा था मयंक सिंघवी अनिसिया की मौत के लिए जिम्मेदार है।

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अनिसिया की दोस्त ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, 'मुझे अनिसिया का मैसेज आया था जिसमें वे अपने आप को मारने के बारे में कह रहे थी। मुझे यकीन नहीं होता कि अनिसिया ने ये कदम उठाया है।'

बता दें कि एयरहोस्टेस अनिसिया ने अपनी दोस्त को व्हाटसएप पर मैसेज किया था जिसमें बताया कि उनके पति ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। अनिसिया ने अपनी दोस्त को पुलिस को सूचना देने के लिए भी कहा था।

दिल्ली पुलिस ने एयरहोस्टेस अनिसिया के पति मयंक सिंघवी को 16 जुलाई को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, 13 जुलाई की दोपहर 4:30 बजे अनिसिया का अपने पति से झगड़ा हुआ था जिसके बाद उन्होंने छत से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली थी।

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